HomeUttarakhandजमीन के लालच में आकर महिला ने कपड़े फाड़ने का लगाया आरोप,...

जमीन के लालच में आकर महिला ने कपड़े फाड़ने का लगाया आरोप, सच पता चलने पर कोर्ट ने लगाई धारा 182

Woman Files False Case to Cancel Land Deal Court Takes Action Against Woman: आज के समय में महिलाओ के लिए कई नियम कानून है। जिसका कई महिलाए गलत तरह से इस्तेमाल करती है। और अपने फायदे के लिए पुरुषों पर झूठा मुकदमा दर्ज करा देती है। ऐसा ही कुछ हमें नैनीताल जिला न्यायालय में देखने को मिला है। जिसका पता चलते ही महिला पर नैनीताल जिला हाई कोर्ट के द्वारा एक्शन लिया गया है।

कोर्ट ने महिला पर लगाई धारा 182 | Woman Files False Case to Cancel Land Deal Court Takes Action Against Woman

हमारे समाज में महिलाओं पर कई तरह के अत्याचार होते रहे है। जिसे देखने के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सख्त नियम कानून बनाए गए है। चाहे वो घरेलु हिंसा का हो या यौन उत्पीड़न का हो. लेकिन कई महिलाएं कानून के द्वारा महिलाओं के इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके लोगो पर झूठा केस कर देती है।

इसे भी पढ़े:- अल्मोड़ा के रेस्टोरेंट में हुआ बड़ा धमाका, फोरेंसिक टीम भी नहीं पता लगा पाई धमाके की वजह

ऐसे केस में महिला को पुलिस और कानून का बहुत साथ मिलता है। जो की ऐसा ही हमें नैनीताल न्यायालय में देखने को मिला है। इस केस में महिला के द्वारा झूठा केस करे जाने पर हाई कोर्ट की तरफ से एक्शन लेते हुए. महिला के खिलाफ 182 दंड प्रक्रिया के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

यह जनपद का पहला मामला है जिसमे महिला पर फर्जी केस करने के लिए 182 दंड प्रक्रिया के अनुसार केस दर्ज हुआ है। इसी के साथ कोर्ट की तरफ से एसएसपी को पुलिस की जाँच में उपस्थित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाही करने को भी कहा गया हैं। और महिला द्वारा झूठे केस में फसाए गए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।

जमीन का सौदा रद्द करने के लिए किया झूठा केस

इस झूठे केस में अधिवक्ता राजन सिंह ने कहा की भवाली निवासी प्रेम प्रकाश से पीताम्बर मिश्रा ने अपनी जमीन का सौदा 2 लाख रुपये में किया था। जिसके बाद पीताम्बर मिश्रा ने 2 लाख रुपये अपने लड़के और पत्नी के खाते में गिरवा लिए। और फिर उनकी परित्यागता पुत्री ज्योति जोशी ने इस डील को कैंसिल करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। और जान से मारने की धमकी देने, छेड़खानी करने और कपडे फाड़ने का झूठा आरोप प्रेम प्रकाश और उनके भाई पर लगा दिया।

इसे भी पढ़े:- Chardham Yatra 2024: फर्जी पंजीकरण कर श्रद्धालुओं से लिए हजारो रुपये, रुड़की में चेकिंग के दौरान सच आया सामने

यह केस महिला द्वारा फरवरी 2023 में भवाली थाने में दर्ज कराया गया था। जिसके बाद दोनों भाइयों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज हो गया। जिसके बाद कोर्ट में अभियोजना के द्वारा 7 गवाहों को परीक्षित करवाया गया।

एसएसपी की तरफ से जाँच अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई

आरोपी प्रेम प्रकाश और उनके भाई की तरफ से केस लड़ रहे हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट राजन सिंह मेहरा ने इस केस को जमीन से जुड़े होने. और जमीन के रेट बढ़ाने पर डील कैंसिल के इरादे से जुड़ा बताया। साथ ही गवाहों की गवाही में असत्याभास होने व वीडियो के आधार पर कोर्ट में मजबूती से मुकदमा लड़ा। जिसके बाद उन्होंने साबित कर दिया. की ज्योति जोशी ने प्रेम प्रकाश और उनके भाई पर झूठा मुकदमा किया है।

इसके बाद कोर्ट ने महिला के खिलाफ ही झूठा मुक़दमा दर्ज करवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया और ज्योति जोशी पर धारा 182 के तहत कार्रवाई की। व मामले की जांच करने वाले अधिकारी के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस एसएसपी को कार्रवाई करके उसकी रिपोर्ट न्यायालय को देने को कहा। साथ ही आरोपी प्रेम प्रकाश और उनके भाई को निर्दोष मानते हुए मुक्त कर दिया।


इसे भी पढ़े:- ढाबे पर खड़ी बस को डंपर ने मारी टक्कर, उत्तराखंड में पूर्णागिरी आ रहे 12 श्रद्धालुओं की मौत और 23 हुए घायल

Mohit Kumar
Mohit Kumar
आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद साइट पर विजिट करने के लिए मेरा नाम Mohit kumar है। मैं addshine24x7 में काम करता हूँ। मेरी आर्टिकल लिखने में काफी रूचि है और हर रोज मेरा काम नए आर्टिकल खोजना और उन पर काम करना रहता है, उम्मीद है आपको मेरे लिए आर्टिकल अच्छे लगते होंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here