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15 साल की लड़की के साथ 3 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा 1 की है तलाश

Three Youths Gang-Raped a 15-Year-Old Girl Two Accused Were Vaught by the Villagers and One is Being Searched: चम्पावत के अमोड़ी क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पर एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। जिसकी सूचना मिलते ही ट्रक से भाग रहे दो आरोपियों को लोगों ने पकड़ लिया। और उन्हें पुलिस में दे दिया। पीड़ित नाबालिग लड़की के भाई के द्वारा शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

3 युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म | Three Youths Gang-Raped a 15-Year-Old Girl Two Accused Were Vaught by the Villagers and One is Being Searched

यह पूरी घटना मंगलवार की है जहां पर दोपहर के समय रवीश भट्ट नाम के एक व्यक्ति ने पीड़ित नाबालिग लड़की को मिलने के लिए बुलाया। रवीश भट्ट जो की पेशे से ट्रक चालक है वह लड़की को पहले से ही जानता था। जिसके बाद नाबालिग लड़की को आरोपी ने ट्रक में बिठा लिया। फिर रवीश भट्ट ने दो और लोगों को बुला लिया।

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जिनका नाम संजय भट्ट और योगेश थ्वाल था। और यह दोनों भी पेशे से एक चालक थे इसके बाद तीनो आरोपी उसे बेहला फुसलाकर कोने में ले गए। फिर तीनो ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और लड़की को वापस भेज दिया। इसी बीच योगेश थ्वाल वहां से भाग गया। व संजय भट्ट और रवीश भट्ट ट्रक लेकर चम्पावत की ओर आ गए।

इस घटना के बारे में जैसे ही ग्रामीणों को पता चला वह उन तीनो आरोपियों को पकड़ने के लिए निकल गए। लगभग 30 किलोमीटर तक ट्रक का पीछा करने के बाद ग्रामीणों ने 2 आरोपी रवीश और संजय को पकड़ लिया। जिसके बाद ग्रामीणों ने उनकी अच्छी खासी धुलाई कर दी। और पीटते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन ले आए। लेकिन इनमे से एक आरोपी योगेश थ्वाल भागने में कामियाब रहा।

अपराधीयों को होगी कम से कम 20 साल की सजा

पीड़ित नाबालिग लड़की की भाई के द्वारा दी गई शिकायत पर चम्पावत कोतवाली में नए कानून के अनुसार मंगलवार को हुए सामूहिक दुष्कर्म को लेकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जिसमे आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137, 127, 142, 70, 74 लगाई गई है। इनमे से धारा 70(1) के तहत यदि किसी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है तो उस अपराध में शामिल सभी अपराधीयों को कम से कम 20 साल की सजा दी जाती है जिसे उम्रकैद में भी बदला जा सकता है।


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Mohit Kumar
Mohit Kumar
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