B ed Requirement Removed For Basic Teacher Recruitment in Uttarakhand: यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे है। और उत्तराखंड में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती में आवेदन देना चाहते है। तो ऐसे लोगो के लिए एक अच्छी खबर निकलकर आई है। क्योकि अब इस भर्ती के आवेदन के लिए आपका बीएड(B ed) करा होना जरुरी नहीं है।
दो वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा वाले लोग भर सकेंगे आवेदन
उत्तराखंड में काफी समय से शिक्षक भर्ती में बीएड की बाध्यता को लेकर बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन अब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। क्योकि उत्तराखंड की सरकार के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 3600 भरतीयों की नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। और इन बदलाव में सरकार ने शिक्षकों की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। और दो वर्षीय डीएलएड को मंजूरी दे दी है।
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प्रारम्भिक शिक्षा सेवा नियमावली में बीएड की अनिवार्यता हुई खत्म | B ed Requirement Removed For Basic Teacher Recruitment in Uttarakhand
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा की 2018 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी की गई अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया था। इस प्राथमिक शिक्षकों के लिए दी गई अधिसूचना में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया था।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए राज्य कैबिनेट ने राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में दबलाव करते हुए हामी भरी। और अब उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव कर नियमावली 2024 जारी कर दी गई है। और इस 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड डिग्री की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है।
3600 भरतीयों का रास्ता हुआ साफ
बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शिक्षा की योग्यता में बदलाव होने के बाद अब सिर्फ डीएलएड डिग्री वाले ही इस भर्ती में आवेदन भर पाएंगे. और अन्य डिग्री धारक इसमें आवेदन नहीं भर सकेंगे। बताया जा रहा है की विभागीय मंत्री ने बताया है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की इस भर्ती की नियमावली में हुए इस बदलाव से प्राथमिक शिक्षकों की 3600 भरतीयों का रास्ता साफ हो गया है।
इसी के साथ शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करते हुए विभाग के अधिकारियो को निर्देश भी दे दिए गए है। जो की निर्वाचन आयोग से शिक्षकों की भर्ती की अनुमति लेने की बाद जल्द ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को खाली पदों के अनुसार अधियाचन भेजा जाएगा।
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