Life Imprisonment To Man Convicted Of Raping 80 Year Old Woman In Pithoragarh: पिथौरागढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। जहां पर घर में अकेले रह रही एक 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ एक युवक ने मार पीट की और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी पर केस दर्ज किया गया था। जिसमे आरोपी को सजा सुनाते हुए आज उम्रकैद की सजा दी गई है।
80 वर्षीय महिला को अकेले पाकर किया था दुष्कर्म | Life Imprisonment To Man Convicted Of Raping 80 Year Old Woman In Pithoragarh
पिथौरागढ़ जनपद के जाजरदेवल थाना क्षेत्र में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला घर में अकेले रहती थी। और उसी गाँव में एक मुकेश सिंह बिष्ट नाम का एक युवक भी रहता था। 8 फरवरी 2023 को मुकेश अचानक बुजुर्ग महिला के घर में घुस गया और उसके साथ मार पीट की जिसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने इसी बीच शोर मचाना शुरू कर दिया।
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जैसे ही पड़ोस के लोगों ने बुजुर्ग महिला के चींखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह महिला के घर में चले गए लेकिन इतने में आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद महिला के परिजनों ने जाजरदेवल थाने में आरोपी मुकेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 450, 376 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसके बाद यह केस जिला सत्र न्यायलय में चला।
इन धाराओं के साथ आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा
जिला सत्र न्यायलय में आरोपी को न्यायाधीश शंकर राज ने मुकेश सिंह बिष्ट को आरोपी मानते हुए आईपीसी की धारा 323 के तहत एक साल की कठोर जेल व एक हजार रुपये का जुरमाना लगाया और यदि वह जुरमाना नहीं देता तो उसे 1 महीने की और अधिक सजा भुगतनी पड़ेगी। इसी के साथ धारा 450 के तहत मुकेश को 10 साल की जेल व 20,000 रुपये का जुरमाना लगाया।
यदि वह जुरमाना नहीं देता तो उसे 2 साल ओर जेल में बिताने होंगे। इसी के साथ धारा 376(2) के तहत मुकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 50 हजार रुपये का जुरमाना लगाया गया और जुरमाना ना देने पर मुकेश को पांच वर्षों की अतिरिक्त कठोर कैद की सजा दी जाएगी। और यह सभी सजाए एक साथ लागु करि जाएगी।
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