Government will put Control on Coaching Centres new Rules Have Come Strict Sction Will be Taken on Violation: उत्तराखंड में एक ऐसा नियम बना है जिसके बारे में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों को पता होना जरुरी है। कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दिया है की उनके राज्य में कोई भी कोचिंग सेंटर प्रतियोगी परीक्षा सफल होने की गेरंटी न दे। और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर जुरमाना लगाया जाए।
कोचिंग सेंटरों को लेकर आए नए नियम | Government will put Control on Coaching Centres new Rules Have Come Strict Sction Will be Taken on Violation
उत्तराखंड में अब कोचिंग सेंटरों को लेकर कुछ ऐसे नियम लागु होने वाले है। जिनके बाद कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला कोचिंग सेंटर बड़ा चढ़ाकर अपने कोचिंग सेंटर का प्रचार नहीं कर सकेगा। साथ ही फीस में भी अपनी मनमानी नहीं चला सकेगा। और अगर वो इन नियमो का उलंघन करता है तो उस पर 25 हजार का जुरमाना लगाया जाएगा। साथ ही कोचिंग सेंटरों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।
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प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों के लिए बनाई गई नीतियों को विभाग से जुड़े अधिकारियों ने उत्तराखंड में लागू करने के लिए हामी भर दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री ने भी इन नीतियों पर बात की और शिक्षा मंत्री ने कहा की. कोचिंग सेंटरों को चला रहे संचालकों से भी इस बारे में बात करते हुए उनसे सुझाव मांगे जाएंगे।
बीच में कोचिंग छोड़ने पर सेंटरों को देनी होगी फीस वापस
यदि उत्तराखंड में कोचिंग सेंटरों पर बनने वाली नीतियां लागु हो जाती है तो राज्य में निजी कोचिंग सेंटरों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी हो जाएगा। और इसके लिए जिले में रजिस्ट्रेशन अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। अक्सर कोचिंग सेंटरों में छात्र-छात्राओं के बीच या संचालक और छात्र-छात्राओं के बीच विवाद होता रहता है। लेकिन अगर अब ऐसा होता है तो सुनवाई और कार्रवाई की प्रक्रिया की जाएगी। जिसके लिए हर जिले में अपीलीय प्राधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। और एक नियामक संस्था भी बनाई जाएगी।
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यदि कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों को पहले ही पूरी फीस दे देता है। और वह बीच में ही कोचिंग छोड़ देता है। तो कोचिंग सेंटरों को 10 दिनों के अंदर बाकि की फीस देनी होगी। और इसी के साथ हर पाठ्यक्रम के लिए एक फीस भी तय की जाएगी। साथ ही फीस की रसीद छात्रों को कोचिंग सेंटर संचालकों को देनी होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर देना होगा जुरमाना
यदि कोई कोचिंग सेंटर नीतियों के लागु होने के बाद बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी। जिसमे की यदि कोई कोचिंग सेंटर संचालक पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 25 हजार का जुरमाना लगाया जाएगा। और यदि वह दूसरी बार भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। और अगर वह तीसरी बार भी नियमो का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।
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