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प्यार में अंधी पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को दिया जहर, 9 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

9 Years Ago the Wife Along With her Lover had Murdered her Husband the Court Sentenced her to Life Imprisonment: देहरादून से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। जहां पर 9 साल पहले एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। जिन्हे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढकरानी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। और उन पर जुरमाना भी लगाया गया है।

पुलिस को झांसा देने के लिए सुनाई झूठी कहानी | 9 Years Ago the Wife Along With her Lover had Murdered her Husband the Court Sentenced her to Life Imprisonment

यह पूरा मामला विकासनगर के सहसपुर का है जहां पर आज से 9 साल पहले एक महिला ने 16 अक्टूबर 2015 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई की उसके पति हरकेश को 15 अक्टूबर की रात 8 बजे एक युवक ने आवाज मारी और कहा की उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जिसके बाद उसका पति उस व्यक्ति के साथ चला गया।

जिसके बाद जब सुबह तक उसका पति घर वापस नहीं लौटा। तो उसने अपनी देवरानी से बात की तो उसने कहा की उसके पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आरोपी महिला ने पुलिस को झांसा देने के लिए यह भी झूठ बोला की उसके पति का मोबाइल बंद है और उसे अपहरण होने का शक है। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू की तो कुछ और ही सच निकला।

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पति को मारकर लाश फेंकी नदी में

पुलिस ने मामले की जाँच में पाया की यह एक अवैध प्रेम प्रसंग का मामला है। और महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की है। जब पुलिस ने महिला के साथ सख्ती दिखाई तो उसने सब सच-सच बता दिया। महिला ने बताया की उसने अपने प्रेमी और उसके एक साथी के साथ मिलकर अपने पति को जहर देकर मार दिया है।

जिसके बाद उन्होंने उसकी लाश को भीमवाला के पास बह रही शक्ति नहर में फेक दिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मीरा के घर की तलाशी भी ली। जहां से उन्हें सल्फास, एल्युमिनियम रॉड और रैपर मिला। साथ ही शिवम नाम के आरोपी की गाड़ी से पुलिस को तीन पैकेट सल्फास मिला और पोस्टमार्टम में भी यही सामने आया की आरोपी मीरा के पति की मौत जहर खाने से हुई है।

9 साल बाद मिली उम्रकैद की सजा

जैसे ही पुलिस को पुरे मामले की खबर हुई पुलिस ने उन तीनो को गिरफ्तार कर लिया। यह केस कोर्ट में लगभग 9 साल चला. जिसके बाद 9 जुलाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढकरानी ने पत्नी और उसके प्रेमी व प्रेमी के साथी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। और इसी के साथ तीनो आरोपियों पर 50-50 हजार का जुरमाना भी लगाया।


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Mohit Kumar
Mohit Kumar
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